धमतरी पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान के तहत शास० उच्च मा० वि० खरतुली पहुंच कर लगाया गया यातायात पाठशाला
यातायात पुलिस द्वारा छात्र-छात्राओं को सड़क दुर्घटना होने के कारण व बचाव की दी गई जानकारी
टोमन लाल सिन्हा
धमतरी/मगरलोड – धमतरी पुलिस यातायात द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शास० उच्च० माध्य० विद्या० खरतुली में पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया।जिसमें सउनि.सुरेश नेताम के द्वारा उपस्थित 220 छात्र-छात्राओं को सड़क दुर्घटना के कारणों से परिचित करते हुए बताया गया कि, तेजगति, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने, शराब सेवन कर वाहन चलाने, गलत दिशा, असावधानीपूर्वक ओवरटेकिंग करने आदि से सड़क दुर्घटनाऐं घटित होती है। यातायात नियमों जैसे तेजगति से वाहन नही चलाना, असावधानीपूर्वक ओवरटेकिंग नहीं करना, शराब सेवन कर वाहन चालन नही करना, गलत दिशा, लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन नही करना, हमेशा दोपहिया वाहन में सफर के दौरान हेलमेट एवं चारपहिया वाहन में सीटबेल्ट लगाकर, यातायात चिन्हों, संकेतों का पालन कर सड़क दुर्घटना से बची जा सकती है, बताकर ब्लैक बोर्ड में स्टाप लाईन, जेब्रा कासिंग एवं अन्य रोड मार्किंग तथा यातायात चिन्हो व संकेतों को चित्रित कर विस्तृत जानकारी दी गई।सुरक्षित चलने के बारें में बताया गया कि मार्ग में हमेशा बायें साईड में चलना चाहिए, झुंड़ में नही चलना चाहिए, जिस प्रकार चींटी एक के पीछे एक चलते है उसी प्रकार चलना चाहिए, अचानक रोड में नही मुड़ना चाहिए, सायकल में चलने के दौरान मुडने से पहले हाथ का इशारा देकर या वाहन में चलने के दौरान इंडीकेटर का प्रयोग करना चाहिए, रोड क्रास करने से पहले भली-भांति दायें-बायें देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि, कोई गाड़ी तो नही आ रही है पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर ही तेजगति से रोड क्रास करना चाहिए, साथ ही वाहन में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कागजातः आर.सी बुक, ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, परमिट एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यातायात कानून के संबंध में जानकारी देते बताया गया कि कोई नाबालिक वाहन चालक द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नाबालिक बच्चें के पालक के उपर जुर्माना लगेगा, जिसमें 25000/- रूपये तक का जर्माना व तीन महीने का सजा का प्रावधान रखा गया है।
उसी प्रकार तीन सवारी में चलने वाले के लिए 300 रूपये, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट के वाहन चालाने पर 500 रूपये, तेजगति वाहन चलाने पर 2000 बिना बीमा के वाहन चालन करने पर 2000-4000 रूपये, मोबाईल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने पर 1000 रूपये, पाल्युशन सर्टिफिकेट नहीं रखने से 1000 रूपये परिसमन शुल्क राशि शासन द्वारा निर्धारित की गई है बताकर हमेशा यातायात नियमों का स्वयं पालन करने, एवं परिजन, पड़ौसियों, रिश्तेदारों को प्रचारित कर पालन कराने बताकर यातायात नियम संबंधित पाम्पलेट वितरण किया गया।
उक्त कार्यक्रम में उच्च माध्य० विद्या० खरतुली के प्राचार्य श्री टी.आर. नागवंशी, शिक्षक श्री सतीश कुर्रे, व स्टॉफ एवं यातायात शाखा से सउनि. सुरेश नेताम, आर. गणपत डिंडोलकर, संदीप यादव एवं स्कूल के 220 छात्र-छात्राएँ, सम्मिलित रहे।
Author: Toman lal Sinha
Editor In Chief