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कचना गांव में चाकू से हमला कर, घायल करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार ,धमतरी पुलिस चौकी बिरेझर की त्वरित कार्यवाही

 कचना गांव में चाकू से हमला कर, घायल करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार ,धमतरी पुलिस चौकी बिरेझर की त्वरित कार्यवाही

 चाकूबाजी की घटना में आरोपी द्वारा प्रयुक्त हथियार व मोटर सायकल बरामद

प्रार्थी द्वारा आरोपी के अश्लील गालियाँ देने और मारपीट करने का विरोध करने पर,आरोपी ने प्रार्थी पर किया था चाकू से हमला”*

टोमन लाल सिन्हा 

 धमतरी/मगरलोड – चौकी बिरेझर,थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत ग्राम कचना में दिनांक 24.10.2025 को प्रार्थी गोविंद साहू पिता तोरण साहू उम्र 32 वर्ष अपने होटल दुकान में मौजूद था। उसी समय गांव के ही आरोपीगण- टकेश्वर उर्फ टक्कू ध्रुव पिता गणेशु ध्रुव उम्र 20 वर्ष एवं राजाराम चतुर्वेदी उर्फ राजा पिता पुरानिक राम चतुर्वेदी उम्र 26 वर्ष,दोनों निवासी ग्राम कचना चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.),साथ ही एक विधि से संघर्षरत बालक होटल पहुंचे।

आरोपीगण बिना नम्बर की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (सोल्ड वाहन) से पहुंचे और प्रार्थी को बहन की अश्लील गालियाँ देते हुए हाथ-थप्पड़ से मारपीट करने लगे। जब प्रार्थी ने विरोध कर शोर मचाया, तो राजाराम चतुर्वेदी एवं बालक मोटरसाइकिल लेकर मौके से भाग गए।इसी दौरान टकेश्वर उर्फ टक्कू ने अपने पास रखे लोहे के धारदार चाकू से प्रार्थी के दोनों कुल्हों में वार कर घायल किया।

◆ पुलिस की कार्यवाही में घटना की सूचना प्राप्त होते ही चौकी बिरेझर, थाना कुरूद द्वारा तत्परता दिखाते हुए अपराध क्रमांक 288/25 धारा 296(ख), 115(2), 351(2), 118(1), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

● विवेचना के दौरान धमतरी पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर की सूचना तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों की टकेश्वर ध्रुव,राजा राम चतुर्वेदी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त किया गया। साथ ही आरोपियों द्वारा प्रयुक्त बिना नम्बर की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को भी विधिवत रूप से बरामद किया गया।

● धमतरी पुलिस टीम की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से घटना में प्रयुक्त सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया, जबकि विधि से संघर्षरत बालक का सामाजिक पृष्ठभूमि प्रतिवेदन तैयार कर माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया।

■ आरोपीगण का नाम (01)टकेश्वर उर्फ टक्कू ध्रुव पिता गणेशु ध्रुव उम्र 20 वर्ष एवं(02)राजाराम चतुर्वेदी उर्फ राजा पिता पुरानिक राम चतुर्वेदी उम्र 26 वर्ष,दोनों निवासी ग्राम कचना चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.),

Toman lal Sinha
Author: Toman lal Sinha

Editor In Chief

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