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अर्जुनी थाना क्षेत्र के जुआ के मामले में माननीय न्यायालय ने चार अभियुक्तगणों को 3000-3000 का जुर्माना एवम् अर्थ दंड न देने पर 10-10 दिवस के साधारण कारावास की सुनाई सजा

अर्जुनी थाना क्षेत्र के जुआ के मामले में माननीय न्यायालय ने चार अभियुक्तगणों को 3000-3000 का जुर्माना एवम् अर्थ दंड न देने पर 10-10 दिवस के साधारण कारावास की सुनाई सजा

थाना अर्जुनी पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों को नये जुआ एक्ट के धारा 3-2 (छ०ग०) जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत किया गया था कार्यवाही

टोमन लाल सिन्हा

धमतरी/मगरलोड – पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रशांंत ठाकुर द्वारा जुआ,सट्टा के विरुद्ध लगातार कार्यवाही के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी. धमतरी के.के.वाजपेयी के नेतृत्व में थाना प्रभारी अर्जुनी निरी.राजेश मरई द्वारा थाना अर्जुनी क्षेत्र में जुआ खेल रहे चार अभियुक्तों के विरुद्ध नये जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी, जिला-धमतरी (छग) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें
1. अभियुक्तगण की स्वेच्छया जुर्म की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 3-2 (छ०ग०) जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया।
उक्त अपराध के लिये अभियुक्तों को न्यायालय उठते तक की सजा एवं रू 3000/-3000/- रूपये कुल 12000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उसे 10-10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतान किये जाने कि सजा सुनाई गई।
2. प्रकरण में जप्त शुदा रकम रूपये 2630 /- रूपये राजसात किया गया।

नाम अभियुक्त 01. संतोष कुमार सिन्हा पिता सहनी राम सिन्हा उम्र 44 वर्ष साकिन शिव चौक अर्जुनी
02. ललीत कुमार पोटियारे पिता हरिशंकर पोटियारे उम्र 45 वर्ष साकिन शितलापारा अर्जुनी
03.कमलेश बंजारे पिता महादास बंजारे उम्र 35 वर्ष साकिन शितलापारा अर्जुनी 04. भरत गिरी गोस्वामी पिता जगदीश गिरी गोस्वामी उम्र 48 वर्ष साकिन शितलापारा अर्जुनी सभी थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०)

Toman lal Sinha
Author: Toman lal Sinha

Editor In Chief

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