धमतरी कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने एसपी.प्रशांत ठाकुर की अनुशंसा पर जिले के चार आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने गुंडा बदमाशों पर हो रही लगातार कार्यवाही
आचार संहिता के दौरान ये चार आदतन अपराधियों के विरुद्ध रासुका.के तहत कि गई कार्यवाही
टोमन लाल सिन्हा
धमतरी/मगरलोड – धमतरी जिला में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने बदमाशों पर हो रही लगातार कार्यवाही हो रही हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ऋतुराज रघुवंशी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रशांत ठाकुर की अनुशंसा पर जिले के चार आदतन अपराधियों को किया जिला बदर।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के 4 व्यक्तियों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है। इनमें-:
*01*-चिंतामणी यादव पिता स्व. हीरा लाल यादव उम्र 48 वर्ष, निवासी बजरंग चौक, थाना रूद्री,
*02*-मनोज नागरची पिता सुरेश नागरची, उम्र 21 वर्ष निवासी मुजगहन, थाना-अर्जुनी, *03*- वागीस यादव पिता छन्नू यादव, निवासी पोटियाडीह थाना-अर्जुनी और
*04*- संजय साहू पिता जगदीश साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी खम्हनबाड़ी लालबगीचा, थाना-सिटी कोतवाली धमतरी शामिल हैं।
जिला दण्डाधिकारी
श्री रघुवंशी द्वारा उक्त सभी व्यक्तियों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं।
उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये।
यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
Author: Toman lal Sinha
Editor In Chief



