अवैध रूप से शराब बिक्री करने ले जा रहे आरोपी के विरुद्ध थाना धमतरी द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही
आरोपी से 43 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 3410 रुपये एवं बिक्री रकम 4310 रूपये,प्रयुक्त मोटर सायकिल 84000 रूपये, जुमला 91750 रुपये किया गया जप्त
आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
टोमन लाल सिन्हा
धमतरी/मगरलोड – धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर असामाजिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करने एवं उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं।
जिस पर पेट्रोलिंग के दौरान नहर नाका चौक के पास धमतरी में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रुप से शराब बिक्री किये जाने हेतु मोटरसाइकिल में ले जाने की मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा टीम भेजकर रेड कि कार्यवाही की गई।
जहां पर नहर नाका चौक के पास धमतरी के पास देवानंद ध्रुव पिता गणेश ध्रुव नाम का व्यक्ति अपने मोटर सायकिल में एक प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब बिक्री करने ले जा रहा था जहां पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के समक्ष आरोपी देवानंद ध्रुव राम ध्रुव पिता गणेश ध्रुव के पास से एक प्लास्टिक बोरी में 43 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 ML शराब भरा हुआ। कुल 7.740 बल्क लीटर कीमती 3440 रूपये एवं बिक्री रकम 4310 रूपये प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल किमती 84000 रूपये जुमला किमती 91750 रूपये गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया।
आरोपी देवानंद ध्रुव पिता गणेश ध्रुव उम्र 33 वर्ष दोनर थाना अर्जुनी जिला धमतरी निवासी है
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी धमतरी निरी.ब्रिजेश तिवारी,प्रआर.गोपी चंद्राकर,आर.अंकुश नंदा, अंशुल सालुंके का विशेष योगदान रहा।
Author: Toman lal Sinha
Editor In Chief



