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धमतरी पुलिस थाना कुरुद एवं थाना नगरी द्वारा की गई अवैध शराब बेचने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

धमतरी पुलिस थाना कुरुद एवं थाना नगरी द्वारा की गई अवैध शराब बेचने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

तीनों आरोपियों से 42 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 3780 रु. एवं कच्ची महुआ शराब 12 लीटर कीमती 1500 रू.,प्रयुक्त मो.सा. कीमती15000 रू.एवं बिक्री रकम 300 रूपये कुल 20580 रुपये किया गया जब्त

टोमन लाल सिन्हा

धमतरी/मगरलोड – धमतरी पुलिस थाना कुरुद एवं थाना नगरी द्वारा तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट के वैधानिक कार्यवाही तहत की गई 

थाना कुरूद की कार्यवाही मे धमतरी पुलिस थाना कुरूद को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक काले रंग की मोटर सायकल क्रमांक CG 04 KW 3479 में अवैध रूप से शराब लेकर ग्राम छाती की ओर से सेनचुवा की ओर जाने वाले है कि सूचना पर तत्काल मौके पर मुखबिर के बताये अनुसार ग्राम सेनचुवा मोड NH 30 नहर नाली के पास घेराबंदी कर एक काले रंग की मोटर सायकल क्रमांक CG 04 KW 3479 में दो व्यक्ति छाती की ओर से सेनचुवा की ओर जाते हुये दो व्यक्ति को पकडे़ नाम पता पुछने पर अपना नाम केवलकृष्ण देव साहू एवं चंदन ध्रुव बताये जिनके कब्जे से एक काला रंग का पिट्ठू बैग में 42 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एमएल शराब भरा कुल 7.560 बल्क लीटर किमती 3780 रूपये एवं प्रयुक्त मो०सा० एक HF डिलक्स काले रंग की क्रमांक CG 04 KW 3479 किमती 15000 रूपये जुमला किमती 18780 रूपये मिला आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से मौके पर शराब को जब्त कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

थाना नगरी पुलिस की कार्यवाही मे धमतरी पुलिस थाना नगरी को भम्रण के दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब वार्ड क्रमांक 05 जंगलपारा नगरी मे प्लास्टिक जरकीन मे रख लोगो को अवैध रूप से बिक्री कर रहा है कि मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति कन्हैया ध्रुव जिसके पास हाथ भठठी का बना हुआ कच्ची महुआ शराब अवैध रूप कब्जे मे रखा पकडा गया। 

जो आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से एवं उसके कब्जे से कुल 12 लीटर लगभग हाथ भठ्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती 1500 रूपए एवं शराब बिक्री रकम 300 रूपए जुमला किमती 1800 रूपये जब्त कर आरोपी कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

नाम आरोपीगण (01)-केवलकृष्ण देव साहू पिता हरीश कुमार साहू उम्र 26 वर्ष साकिन बगदेही थाना कुरूद,जिला धमतरी (छ.ग.)

(02) चन्दन ध्रुव पिता मिलाप सिंग ध्रुव उम्र 42 वर्ष साकिन बगदेही,थाना कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.)

03 .कन्हैया ध्रुव पिता स्व. अंकालूराम ध्रुव उम्र 32 वर्ष वार्ड क्रमांक 05 जंगलपारा नगरी,थाना नगरी,जिला धमतरी(छ.ग.)

उक्त कार्यवाही में थाना कुरूद से सउनि.संतोष कोमरा,हेमंत ध्रुव आरक्षक संतोष ध्रुव,पूनम सोनवानी, आर.चालक रवि निषाद,थाना नगरी से सउनि.मोहन लाल निषाद,आरक्षक कल्याण नेताम, मआर.डिगेश्वरी साहू व चालक आर.हेमलाल ध्रुव का विशेष योगदान रहा।

Toman lal Sinha
Author: Toman lal Sinha

Editor In Chief

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