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धमतरी पुलिस यातायात द्वारा जागरूकता अभियान के तहत शास० उच्च माध्य० विद्या० केरेगांव में आयोजित की गई यातायात पाठशाला

धमतरी पुलिस यातायात द्वारा जागरूकता अभियान के तहत शास० उच्च माध्य० विद्या० केरेगांव में आयोजित की गई यातायात पाठशाला

स्कूल के छात्र छात्राओं को मार्ग में सुरक्षित चलने का बताया गया यातायात नियम एवं तरीका

टोमन लाल सिन्हा 

धमतरी/मगरलोड – धमतरी पुलिस यातायात स्टॉफ द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शास० उच्च० माध्य० विद्या० केरेगांव में पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया।

जिसमें सउनि. सुरेश नेताम के द्वारा उपस्थित 150 छात्र-छात्राओं को मार्ग में सुरक्षित चलने के बारें में बताते हुए बताया गया कि मार्ग में हमेशा बायें साईट में चलना चाहिए, झुंड़ में नही चलना चाहिए, एक के पीछे एक चलना चाहिए, अचानक रोड में नही मुड़ना चाहिए, सायकल में चलने के दौरान मुडने से पहले हाथ का इशारा देकर या वाहन में चलने के दौरान इंडीकेटर का प्रयोग करना चाहिए, रोड क्रास करने से पहले भली-भांति दायें-बायें देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि, कोई गाड़ी तो नही आ रही है पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर ही तेजगति से रोड क्रास करना चाहिए, साथ ही वाहन में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कागजातः आर.सी बुक, ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, परमिट एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

साथ ही वाहन के प्रकार के बारे में बताया गया कि गुड कैरियर सामान लाने ले जाने वाले वाहन ट्रक, मेटाडोर, हाईवा, पीकप, छोटा हांथी आदि आते है, इसी तरह यात्री वाहन जैसे बस, जीप, टैक्सी, आटो, कार हल्के वाहन आते है, इसी प्रकार टैक्टर के भी व्यवसायिक एवं कृषि कार्य हेतु दो प्रकार के परमिट बनाये जाते है बताया गया।

यातायात कानून के संबंध में जानकारी देते बताया गया कि कोई नाबालिक वाहन चालक द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नाबालिक बच्चें के पालक के उपर जुर्माना लगेगा, जिसमें 25000/- रूपये तक का जर्माना व तीन महीने का सजा का प्रावधान रखा गया है, उसी प्रकार तीन सवारी में चलने वाले के लिए 300/- रूपये, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट के वाहन चालाने पर 500/- रूपये, तेजगति वाहन चलाने पर 2000/-बिना बीमा के वाहन चालन करने पर 2000-4000/- रूपये, मोबाईल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने पर 1000/- रूपये, पाल्युशन सर्टिफिकेट नही रखने से 1000 रूपये परिसमन शुल्क राशि शासन द्वारा निर्धारित की गई है बताकर हमेशा यातायात नियमों का स्वयं पालन करने, एवं परिजन, पड़ौसियों, रिश्तेदारों को प्रचारित कर पालन कराने बताकर यातायात नियम संबंधित पाम्पलेट वितरण किया गया।

उक्त कार्यक्रम में उच्च माध्य० विद्या० केरेगांव के प्राचार्य श्री एम०एस० मरकाम, शिक्षक श्री आर०के ध्रुव, ए०के० कुर्रे, सुश्री जी हटहरे, श्रीमती यू०बी समुंद, श्रीमती एम. टोप्पो, श्रीमती एम ध्रुव एवं यातायात शाखा से सउनि. सुरेश नेताम, आर. गणपत डिंडोलकर, संदीप यादव सहित 150 छात्र-छात्राएँ सम्मिलित रहे।

Toman lal Sinha
Author: Toman lal Sinha

Editor In Chief

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