धमतरी में गणेशोत्सव पर पुलिस का कड़ा पहरा, नियम तोड़े तो खैर नहीं, पंडालों में तीसरी आँख की अनिवार्य निगरानी

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धमतरी में गणेशोत्सव पर पुलिस का कड़ा पहरा,

नियम तोड़े तो खैर नहीं, पंडालों में तीसरी आँख की अनिवार्य निगरानी

हुकिंग करने वाले और नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वाले डीजे संचालकों पर सीधे होगी कार्यवाही!

एएसपी डी.सी. पटेल का दो टूक अल्टीमेटम— पंडालों में नशाखोरी और हुड़दंगई पर पुलिस करेगी ‘ऑन द स्पॉट’ एक्शन

भड़काऊ पोस्ट और आपत्तिजनक टिप्पणियों पर पुलिस की सायबर विंग रखेगी पैनी नजर, शांति भंग करने वाले जाएंगे जेल

टोमन लाल सिन्हा 

धमतरी/मगरलोड – आगामी गणेशोत्सव पर्व के दौरान हुड़दंग करने वाले, यातायात बाधित करने वाले और नियमों को ठेंगा दिखाने वाले असामाजिक तत्वों की अब खैर नहीं है। धमतरी पुलिस-प्रशासन त्यौहार को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। पुलिस अधीक्षक के कड़े रुख के बाद सिटी कोतवाली परिसर में शहर की 20 प्रमुख गणेशोत्सव समितियों के साथ एक हाई-वोल्टेज समन्वय बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रशासन ने दो टूक शब्दों में 16 सूत्रीय कड़े सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) डी.सी. पटेल और अतिरिक्त तहसीलदार की मौजूदगी में हुई इस बैठक में दो टूक चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी समिति ने सुरक्षा मानकों और सरकारी आदेशों की अवहेलना की, तो उनके खिलाफ बिना किसी रियायत के तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीसरी आँख का कड़ा पहरा, चप्पे-चप्पे पर होगी नजर

एएसपी डी.सी. पटेल ने साफ लहजे में कहा कि हर पंडाल के सामने CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य है। अगर किसी पंडाल में सीसीटीवी नहीं मिला या वह बंद पाया गया, तो समिति को जवाब देना होगा। इसके अलावा, रात के समय पंडालों को खाली छोड़ने की गलती भारी पड़ सकती है; वहां हर वक्त जिम्मेदार सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। पंडालों के आसपास मंडराने वाले संदिग्धों और उपद्रवियों पर पुलिस बल तुरंत शिकंजा कसेगा।बिजली चोरी (हुकिंग) और कानफोड़ू DJ पर पूरी तरह ‘बैन’प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पंडालों में बिजली की अवैध हुकिंग यानी सीधे तौर पर बिजली चोरी पाए जाने पर विद्युत अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। हर समिति को अनिवार्य रूप से वैध अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। इसके साथ ही, प्रतिमा स्थापना और विसर्जन के दौरान न्यायालय के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाने वाले और कानफोड़ू आवाज में डीजे बजाने वालों पर सीधे जब्ती और एफआईआर (FIR) की कार्रवाई की जाएगी। पंडालों में सुरक्षा के लिहाज से अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) और रेत की बाल्टियाँ रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

नशाखोरों की खैर नहीं, समितियों को देना होगा ब्योरा

धमतरी पुलिस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि पूजा पंडालों या विसर्जन रैली के दौरान किसी भी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा नशा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नशा कर हुड़दंग मचाने वालों को सीधे हवालात की सैर कराई जाएगी। यातायात व्यवस्था को पंगु बनाने वाली बेतरतीब पार्किंग पर भी पुलिस क्रेन चलाएगी। सभी समितियों को अपने सदस्यों की पूरी कुंडली (सूची और मोबाइल नंबर) तत्काल थाने में जमा करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है।

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